बदरीनाथ धाम चढ़ावा प्रकरण: मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत खारिज, 6 अगस्त तक न्यायिक हिरासत

बदरीनाथ धाम चढ़ावा प्रकरण: मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत खारिज, 6 अगस्त तक न्यायिक हिरासत

विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम के चर्चित चढ़ावा मामले में चमोली न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को फिलहाल कोई राहत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं, पुलिस की ओर से दायर कस्टडी रिमांड की मांग भी न्यायालय ने स्वीकार नहीं की।

मामले की जांच कर रही पुलिस ने अदालत से आग्रह किया था कि प्रमोद नौटियाल को पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा जाए। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने आरोपी को जमानत दिए जाने की मांग रखी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पुलिस रिमांड और जमानत, दोनों ही याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया।

अदालत के आदेश के बाद अब प्रमोद नौटियाल को 6 अगस्त तक पुरसाड़ी कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में रहना होगा। इस बीच पुलिस अपनी जांच जारी रखेगी और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया भी नियमानुसार चलेगी।

बदरीनाथ धाम के चढ़ावे से जुड़ा यह मामला लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है और न्यायालय के इस फैसले को जांच के लिहाज से अहम माना जा रहा है।